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मार्च क्लोजिंग पैन- आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार लिंक, 31 मार्च से पहले पूरा करें ये काम, जानिए डिटेल्स -दिल्ली देहात से

मार्च क्लोजिंग पैन- आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार लिंक, 31 मार्च से पहले पूरा करें ये काम, जानिए डिटेल्स
-दिल्ली देहात से

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मार्च समापन:. 31 मार्च से पहले आपको कुछ 5 ऐसे काम निपटाने हैं, असल वास्ता सीधे आपकी जेब से है।

नई दिल्ली:

मार्च महीने का आधा समय कट चुका है, 31 मार्च को जब पता भी नहीं चलेगा, तो इस बार ताल मटोल बहुत भारी हो जाता है। ये कोई धमकी नहीं है, बस एक रिमाइंडर को ही समझें। 31 मार्च से पहले आपको कुछ 5 ऐसे काम निपटाने हैं, असल वास्ता सीधे आपकी जेब से है। इसलिए जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए और हाथ फंसाइए अभी के जड़ में डालिए।

1- पैन-आधार लिंक करना गलत है

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दाय विभाग ने पैन और आधार (पैन- आधार लिंक) को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की है। अगर आपने आधार को पैन से नहीं लिंक किया है, तो ये 1 अप्रैल से ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा, दोनों पोस्ट को 31 मार्च तक मुफ्त में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बाद टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

2- टैक्स रिटर्न (आईटीआर)

टैक्सपेयर्स को अपडेट किया गया ITR फाइल करना चाहिए। FY20 या एसेसमेंट ईयर 2020-21 (AY21) के लिए संशोधित ITR फ़ाइल करने का अंतिम दिनांक 31 मार्च है। आईटीआर फाइल ही नहीं की गई, इसे भी फाइल किया जा सकता है। हालांकि, जीरो या नेगेटिव रिटर्न वाले लोगों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है।

3- फॉर्म 12बीबी

फॉर्म 12BB फ़ाइल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च है। किसी भी वेतन पाने वाले एम्प्लॉई को अपने निवेश पर लाभ टैक्स या छूट का दावा करने के लिए एम्प्लायर के पास यह फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म 12BB 1 जून 2016 को लागू हुआ है। कुछ चीजें जिनमें फर्म में शामिल होना चाहिए, वे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव स्टोर कंसेशन (LTC) और होम लोन पर व्याज हैं।

4- टैक्स सेविंग निवेश

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR पैर पसारते समय पुराने टैक्स सिस्टम के शेयर का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के तहत, पुराने टैक्स सिस्टम में 1.5 लाख रुपये की सीमा के साथ छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए प्रो पब्लिकविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) और नेशनल पेंशन माये (एनपीएस) के निवेश विकल्प चुन सकते हैं।

5- एडवांस टैक्स

10,000 रुपये से अधिक की लायबिलिटी वाले प्रत्येक टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका भुगतान चार किस्तों में किया जाता है। बचे हुए टैक्स का 15% हिस्सा 15 जून तक, अगला 30% हिस्सा 25 सितंबर तक, अन्य 30% हिस्सा 15 दिसंबर तक और अंतिम 25% हिस्सा वित्त वर्ष के 15 मार्च तक भुगतान किया जाता है।

अगर किसी ने अपनी नौकरी बदल ली है या उसकी विविध आय है, तो उसे 31 मार्च तक एडवांस के रूप में एडवांस टैक्स की गणना और भुगतान करने की आवश्यकता है। यदि इसमें विलंब होता है, तो टैक्सेयर को शेष राशि पर हर महीने 1% का व्याज देना होगा।

(इस खबर को एंडीटीवी टीम ने विरोध नहीं किया है। यह बीक्यू प्राइम से सीधे प्रकाशित की है।)

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