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What Is तोशखाना केस फाइल्ड अगेंस्ट इमरान खान एक्सप्लेन – क्या है इमरान खान के खिलाफ दायर तोशखाना केस? समझिए -दिल्ली देहात से


तोशाखाना मामले क्या है ?

70 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ अपनी संपत्ति की घोषणा छिपाने के लिए एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। तोशखाना (खजाना जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार उपहार प्राप्त होते हैं) में रखे गए उपहारों को बेचने का भी उनके ऊपर आरोप है। इसे ही तोशाखाना मामला कहा जाता है।

इमरान ने उन्हें तोहफे में देकर तीन घड़ियां बेचकर 3.6 करोड़ डॉलर कमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ उपहारों को झंडे में नहीं लगाने का दावा किया। पाकिस्तान में एक प्रधान मंत्री के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद ही उपहारों को अपना पासहोल्डिंग की अनुमति है।

महानगर उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ जिला एवं न्यायालय द्वारा मुकदमा जारी कर वारंट को 13 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया था।

कोर्ट में पेश नहीं हुए इमरान

आरोपित है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में मुकदमे को चौथी बार जाम की एक अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं, अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से इनकार कर दिया।

पूर्व प्रधान मंत्री के वकील अफजल मारवात ने अदालत में पेश किया और उन्होंने कहा कि 70 वर्षीय खान वजीराबाद हमले के बाद अस्वास्थ्यकर और आने में अक्षम हैं।

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने जमकर जज और मुकदमे में पेश नहीं होने के मामले में खान के खिलाफ आरोपण को उच्चतम न्यायालय में सोमवार को चुनौती दी।

मारवत ने कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए अगले हफ्ते कोई तारीख देने का अनुरोध किया और कहा कि खान एक दो दिन में ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ देंगे।

खान ने मंगलवार को ट्विटर पर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की सरकार की निंदा की और कहा कि उनके खिलाफ अब तक कुल 76 कानूनी मामलों के पीछे यही सरकार है।

उन्होंने ट्वीट किया, ”जब बुद्धि, नैतिकता और आचार से विहीन लोगों द्वारा अपराधियों के समूह को किसी देश पर थोप दिया जाता है, तो ऐसा ही होता है।” पूर्व प्रधानमंत्री के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के लिए अगले सप्ताह जिला कोर्ट में पेश करना आसान होगा।

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