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मेरठ: वंदे मातरम के मुद्दे पर AIMIM पार्षदों को पीटने के आरोप में दो बीजेपी पार्षद गिरफ्तार – मेरठ : वंदे मातरम मुद्दों पर AIMIM के पार्षदों की पिटाई के मामले में भाजपा के दो सदस्य गिरफ्तार -दिल्ली देहात से

वंदे मातरम गीत के मुद्दों पर AIMIM के सदस्यों की पिटाई के मामले में भाजपा के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली:

मेरठ नगर निगम (नगर परिषद) के महापौर और अन्य सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षदों से हारने का आरोप में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। सिविल लाइंस के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अरविंद चौरसिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शुक्रवार को मेरठ नगर निगम के महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के गायन के दौरान दावेदार नहीं होने पर दावेदारों उन्होंने एमिम के कुछ सदस्यों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी।

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इस मामले में बीजेपी के तीन पार्षद राजीव काले, उत्तम सैनी व कविता राही के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसमें पुलिस ने शुक्रवार रात दो राजीव पुरुष और उत्तम सैनी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कल की घटना के संबंध में राजीव काले की तरफ से भी एमआईएम के आठ पार्षदों के खिलाफ मारपीट की शिकायत की गई है।

इसके अलावा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत बजपेई ने भी राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस रिश्ते में अब तक कोई मामला नहीं फंसा है। क्षेत्राधिकारी चौरसिया ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया यह बात सामने आ रही है कि एमीआईएम के सदस्यों ने यहोवा की पहली बैठक में वंदे मातरम गान के समय नहीं खड़ी अनुशासनहीनता की है। इसमें डोमेस्टिक अपनी कार्रवाई करेगा और पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं बनेगा।

सीओ के मुताबिक, वंदे मातरम के मुद्दे पर एमआईएम के कुछ सदस्यों के बीजेपी सदस्यों ने कथित तौर पर फोटोशॉप किया था। उन्होंने बताया कि दिलशाद सैफी की शिकायत पर इस संभावना में भाजपा के तीन सदस्य राजीव काले, उत्तम सैनी और कविता राही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बजपेयी की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर चौरसिया ने कहा कि वह एमआईएम के पार्षदों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कहते हैं, लेकिन राजद्रोह कानून को रोकता है। इसके अलावा, यह मामला राष्ट्रीय गीत से संबंधित नहीं है।

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