सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली: बजट में की गई घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए संन्यास मिलने पर अवकाश के एवज में नकद राशि पर छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) रखने वालों के एवज में मिलने वालों को नकद पर राशि कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में सर्वोच्च मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ था।