दिल्ली देहात से….

हरीश चौधरी के साथ….

नकली और घटिया दवा बनाने वालों पर शिकंजा, 18 कंपनियों का लाइसेंस रद्द -दिल्ली देहात से

सांकेतिक तस्वीर।

कृत्या और खराब गुणवत्ता की दवाई बनाने वाली फर्म प्राधिकरण पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इन प्रभुत्व को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। इनमें से 3 फार्मा कंपनियों के खास उत्पादों का मिशन रद्द कर दिया गया है।

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ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) पकना और खराब गुणवत्ता की खातिर विशेष ड्राइव चला रहा है। DCGI ने 76 प्राधिकरण प्राधिकरण की जांच की है। 20 राज्यों की टीम ने ये कार्रवाई की। DCGI ने 26 फार्मा कंपनी को कारण बताया नोटिस जारी भी किया है। ये अभियान करीब 15 दिनों से चल रहा है।

बता दें कि इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) की तरफ से दवाओं को लेकर अमेजन और कई नोटिस भेजे गए हैं। इसमें टैग और ब्लॉग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का उल्लंघन करने की बात लिखी गई है। यह नोटिस ऑनलाइन काम करने वाले अजनबी और संगीन सहित करीब 20 प्राधिकरण को दिया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि पिछले कई सालों से कोर्ट ने कई बार ऑनलाइन दवा बेचने वालों पर रोक लगा दी है।

DCGI ने पूछा है कि इस उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जानी चाहिए। DCGI के नोटिसों पर अभी अनजाने और समन्वय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। DCGI के अनुसार, ऑनलाइन बिना वैध लाइसेंस के दवा की बिक्री से इसकी गुणवत्ता पर खराब असर पड़ता है। ऐसे में लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए DCGI ने यह कदम उठाया है।

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से कुछ दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन ई-फार्मेसिज को बिना डीजीसीआई वैध लाइसेंस के दस्तावेज पहचान पाया था। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

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