दिल्ली देहात से….

हरीश चौधरी के साथ….

आरपीएफ जवान को कुली और उसके दो रिश्तेदारों की हत्या के लिए मौत की सजा Ndtv Hindi News, Ndtv India -दिल्ली देहात से

कोर्ट ने आरपीएफ जवान को कुली और उसके दो परिजनों की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई है।

नई दिल्ली:

झारखंड (झारखंड) गोली में रामगढ़ जिले की एक अदालत ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सिपाही पवन कुमार सिंह को एक कुली, उनकी पत्नी एवं प्रेग्नेंट बेटी की अपनी सर्विस रिवॉल्वर (सर्विस रिवॉल्वर) से मार हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को मौत की सजा (मौत की सजा) सुनाई गई। पवन ने 17 अगस्त, 2019 को इस परिवार पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था, क्योंकि उठाए गए परिवार ने सिपाही को पैसा पकड़ने के कारण दूध देने से इनकार कर दिया था।

यह भी पढ़ें

यह परिवार दूध भी बेचता था। अदालत ने पवन कुमार सिंह को कुली के परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या करने और दो अन्य को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई। यह घटना 17 अगस्त 2019 को रामगढ़ जिले के बरकाकाना पुलिस चौकी क्षेत्र में एक रेलवे कॉलोनी में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल के जवान पवन कुमार सिंह ने रेलवे में कुली अशोक राम (55), उनकी पत्नी लीला देवी (39) और प्रेग्नेंट पुत्री मीना देवी (32) की हत्या कर दी थी और राम के दो अन्य बच्चों चिंटू कुमार और सुमन कुमारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में रामगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम रेमाननाथ सिंह की अदालत ने पवन कुमार सिंह को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें :