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पैन-आधार लिंक आसान तरीका। पैन को आधार यूआईडीएआई इनकम टैक्स वेबसाइट से कैसे लिंक करें -दिल्ली देहात से

पैन को आधार संख्या से लिंक करना अनिवार्य है।

नई दिल्ली:

पैन आधार लिंक : आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े (Pan card Aadhar card link) नहीं होंगे वे निष्क्रिय हो जाएंगे। अगले साल मार्च की अंतिम तारीख से पहले सभी पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से अपना पैन जोड़ना होगा। हाल ही में कानूनी विभाग (आयकर विभाग) ने इस संबंध में एक ट्वीट कर सभी को चेताया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। इसी के साथ जुड़े कई अन्य कार्यों में जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकों से जुड़े कई अन्य कार्यों में ऐसे लोगों को परेशानी होगी। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि पैन कार्ड से आधार को समय पर लिंक लिया जाए।
जानकारी के लिए बताएं कि दस्तावेज समय समय पर पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीख जारी कर रहा है और उसे आगे भी प्राप्त कर रहा है लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। अब आबंटन विभाग ने सख्त निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब गैर-लिंक पैन कार्ड के आधार पर (अमान्य पैन कार्ड) हो जाएंगे।
विडम्बना का ट्वीट
लम्बित अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैनिंग(पैन)(आधार) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। जो अनिवार्य है, आवश्यक है।

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पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का क्या तरीका है चलिए जान लेते हैं- पैन को आधार नंबर से कैसे लिंक करें
इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा (आयकर वेबसाइट)। इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे सही स्थान पर पहुंचेंगे। https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
यहां पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सीबीडीटी की आदेश संख्या सीबीडीटी परिपत्र एफ. संख्या 370142/14/22-टीपीएल दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड जारी किया गया था, उन्हें 31 मार्च 2022 तक जारी किया गया था पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर लेना चाहिए था। वहीं जो करदाता ऐसा करने में नाकाम रहते हैं उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये की सदस्यता के साथ ऐसा करने की छूट में है और जो लोग इस तारीख तक भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए अब 1000 रुपये की सब्सिटेंट मिलेगा .

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका – (वेबसाइट के जरिए पैन को आधार से कैसे लिंक करें)
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका विभाग की वेबसाइट पर ही दिया गया है। सबसे पहले संबंधित विभाग की ई-फाइलिंग साइट पर जाएं। वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां पर नीचे की ओर टेबल में क्विक लिंक दिए गए हैं। इसमें दूसरा लिंक आधार पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा।
इस पेज पर आपको दो नंबर डालते हैं यानी अपना पैन नंबर और आधार नंबर। इसके बाद दाहिनी ओर नीचे की ओर वैलिडेट का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तो वह ओटीपी के जरिए लिंक का अनुरोध करेगा। जिसके बाद यह हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह का डाटाबेस मैच नहीं होता है तो किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी तरह से कर दी जाएगी और पैन बेस से जुड़ जाएगा।

मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक (मोबाइल का इस्तेमाल करके पैन को आधार नंबर से कैसे लिंक करें)
जो टैक्सपेयर नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस बोलेंगे। यह UIDPAN फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

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