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पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद सहित तीन खाते को सश्रम के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अतीक के भाई अशरफ सहित सात विकल्पों को सुबूतों के अभाव में भारी कर दिया है। अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
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प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित तीन दोषी करार दिया। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खानलत हनीफ़ को अनुरक्त कारावास के साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस दोष में जावेद, फरहान, एजाज अख़्तर, इसरार, आसिफ आरे मल्ली एवं खालिद अजीम धराशायी असर व आबिद को धारा 364 ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी के तहत आरोप दहराया गया है। .
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प्रयागराज के सांसद विधायक (सांसद-विधायक) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उनके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी सहित तीन दोषियों को दोषी करार दिया है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-एक के दायित्व माना जाता है। इसमें अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है।
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अदालत ने अतीक के भाई अशरफ सहित सात विकल्पों को सुबूतों के अभाव में भारी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों का आरोप पत्र जारी किया गया था। सुनने के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी।
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माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और उनके भाई खालिद अजीम अर अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज की नैनी केंद्रीय कारागार में लाया गया था. अतीक के परिवार की आशंका थी कि उसका पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। परिवार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी।
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गैर जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह थे। राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद पंच है।
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उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हट गया और धोखे से इनकार कर दिया, तब 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया। अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 का उल्लेख किया गया था।
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इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में दो बुलेटिन जारी कर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमगंज थाने में अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और दास और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान वास्तविक संपत्ति व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट के आरोप में अतीक को साबरमती जेल भेज दिया गया था।
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भारी सुरक्षा के बीच अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रागराज की नैनी केंद्रीय जेल लाया गया और मंगलवार को यहां अदालत पेश की गई।
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अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों पर जेल में रहकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। वहीं, अतीक अहमद, उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है।
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