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केरल उच्च न्यायालय ने केटीयू सिंडिकेट संकल्प को निलंबित करने के राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया – केरल उच्च न्यायालय ने केटीयू सिंडिकेट प्रस्ताव को निलंबित करने के राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया -दिल्ली देहात से

केरल उच्च न्यायालय ने केटीयू सिंडिकेट संकल्प को निलंबित करने के राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया – केरल उच्च न्यायालय ने केटीयू सिंडिकेट प्रस्ताव को निलंबित करने के राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया
-दिल्ली देहात से

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सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (केटीयू) के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उनके सिंडिकेट और संचालक मंडल के नेताओं को निलंबित कर दिया है। कुलाधिपति ने ‘विश्वविद्यालय जंप विषयों पर सिंडिकेट स्थायी समिति’ करने के लिए विश्वविद्यालय सिंडिकेट के फैसले को हाल में खारिज कर दिया। कुलपति और शाबासी को सहयोग देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था।

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एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत प्रत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कुलाधिपति ने संचालक मंडल के प्रस्ताव को भी निलंबित कर दिया था और कुछ कर्मियों के स्थानांतरण आदेश की कार्रवाई का आह्वान किया था। अदालत ने विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सदस्यों और विधायक आई बी सतीश की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश सुना। सतीश ने अपनी याचिका में कुलाधिपति के फैसले को चुनौती दी थी।

अपने आदेश में उलझे हुए सतीश निनान ने कहा कि अधिनियम की धारा 10(3) का स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से कहता है कि ”कोई ऐसा आदेश देने से पहले” कारण बताता है का नोटिस जारी करता है। कोर्ट ने कहा, ”जब सांविधिक रोक के तहत शक्ति ढूढ़ी जाती है तो उसी के लिए उसकी शर्त से आना भी अनिवार्य है। जब कोई कानून किसी तरह से कोई काम करने की प्रक्रिया तय करता है तो वही खास प्रक्रिया चलती है उसी तरह से वह जाती है और निर्धारित प्रक्रिया से हटती नहीं है।”
कोर्ट ने कहा कि आदेश से पहले कारण बताओ नोटिस का मौका देने की विधिक व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, इसलिए उसका दखल देना जरूरी हो जाता है।

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(इस खबर को एंडीटीवी टीम ने नाराज नहीं किया है। यह सिंडीकेट से सीधे प्रकाशित किया गया है।)

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