रायपुर :
राजस्थान हाई कोर्ट के खंडपीठ ने मंगलवार को प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ की ओर से विकल्प के त्यागपत्र मामले में दायर याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी के 90 दावेदारों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए त्यागपत्र पर उच्च न्यायालय में उन्हें निर्देश देने के लिए पिछले सप्ताह एक जनहित याचिका दायर की थी।
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अदालत में आज बहस करते हुए राठौड़ ने कहा कि यह मामला सुशासन का है और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष पिछले 90 दिनों से इस मुद्दे पर डटे हुए हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए अदालत का इस मामले में दखल देना जरूरी है।
एम. एम. श्रीवास्तव और ब्रोकर विनोद कुमार बहरवानी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया।
जिद्दी है कि 25 सितंबर को विधानसभा के 90 से अधिक कांग्रेस ने भर्ती के रूप में गहलोत के उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए विधायक दल की बैठक का विरोध करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी को अपना नामांकन सौंपा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन में अशोक गहलोत सबसे आगे थे।
नेता प्रतिपक्ष ने गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी 18 अक्टूबर को मामले में विधानसभा अध्यक्ष से मिला था और मंत्री सहित कांग्रेस तक पहुंचने के लिए स्वागत करने का अनुरोध किया था।
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