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हेट स्पीच केस: आजम खान, यूपी कोर्ट का फैसला – हेट स्पीच केस: मोहम्मद आज़म खान को राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत का फैसला पलटकर किया -दिल्ली देहात से

हेट स्पीच केस: आजम खान, यूपी कोर्ट का फैसला – हेट स्पीच केस: मोहम्मद आज़म खान को राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत का फैसला पलटकर किया
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आजम खान को बड़ी राहत (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (आजम खान)हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त करार दिए गए हैं। रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को 2019 में द्वेषपूर्ण भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए अदालत द्वारा तीन साल की कैद की सजा को खारिज कर दिया। हेट स्पीच मामले में कोर्ट का जिस तरह से ये एक बड़ा फैसला आया है उससे समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि आज अदालत ने हमें दोष मुक्त कर दिया है, अभियोजन पक्ष का अपना मामला साबित नहीं हुआ और हम झूठा फंस गए। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात सामने आई है। यह अपील हमारे फेवर में चली गई और अब दोष मुक्त कर दिया गया है।

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आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी-एमएलए/सत्र न्यायधीश (द्वितीय) वीर अमित सिंह की अदालत के फैसले के बारे में याचिका दायर करते हुए कहा, “निचली अदालत के खिलाफ हमने याचिका दायर की थी। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि द्वेषपूर्ण भाषण मामले में अदालत का फैसला गलत था। हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है।” इस मामले के एक सरकारी वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विशेष अदालत ने आजम खान को तीन साल की सजा का फैसला सुनाया, उसके खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और अदालत ने मुकदमा के फैसले को खारिज कर दिया है। .

अत्याचारी है कि 2019 के चुनाव के दौरान द्वेषपूर्ण भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने उस वक्‍त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खां को 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई थी। बाद में उनकी विधानसभा संसदीय समिति खटम कर दी गई थी और वोट देने का अधिकार भी वापस ले लिया गया था। खां ने मुकदमे के इस फैसले के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/जेल अदालत में अपील की थी।

खान की विधानसभा सदर्यता खत्‍म होने के बाद पिछले साल रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी प्रत्‍याशी आकाश सक्‍सेना ने खां के करीबी सपा उमादवार आसिम राजा को हराया था. अदालत से आज राहत मिलने के बावजूद खां की विधानसभा सदन को बहाल करना मुश्किल है, क्योंकि अवैध रूप से मार्ग जाम करने के मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इसी साल दो-दो साल की सजा सुनाई थी । इसके बाद अब्दुल्ला की भी विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म कर दी गई। इस मामले में भी सजा सुनाए जाने के कारण आजम खां की सदस्‍यता को बहाल करना मुश्किल है।(इनपुट्स भाषा से भी)

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