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दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत – दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के साथ जमानत -दिल्ली देहात से

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत – दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के साथ जमानत
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दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 सप्ताह की जमानत दे दी है। यह जमानतीय चिकित्सा आधार पर दिया गया है। 11 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की। सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को इस मामले में मीडिया से किसी भी तरह से कोई बातचीत या संपर्क नहीं करने के लिए कहा है।

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18 मई को SC ने मामले में ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्हें सुबह-सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर करीब 12 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय लाइट हॉस्पिटल (एलएनजेपी) में भेजकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं, हमें डॉक्युमेंट दिखाएं
सुप्रीम कोर्ट ने जेन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज की छूट दी है। साथ ही कोर्ट ने जैन को इलाज से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि पूरी जमा राशि किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट की अनुमति के लिए वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएंगे।

31 मई 2022 से जेल में बंद थे जैन
इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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