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इलाहाबाद उचच न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश और ग्रुप एक्स व डेटोनेटर रखने के मामले में मोहम्मद तारिक कासमी को जमानत दे दी है। कासमी के खिलाफ 2007 में लखनऊ, बनारस और फैजाबाद में हुई कचहरी विस्फोट का भी आरोप है।
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कॉमेडी ए आर मसूदी और मित्र सरोज यादव की खंडपीठ ने कासमी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने गत 23 मार्च को सुनवाई पूरी की थी और मंगलवार को फैसला आया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता कासमी के पास से हुई बरामदगी के आधार पर मुकदमा चला जबकि अभियोजन पक्ष ने बरामदगी के किसी अन्य अपराध से संबंध साबित नहीं किए।
उल्लेखनीय है कि उपर पुलिस ने 22 दिसंबर, 2007 को कासमी को एक अन्य घटना मुजाहिद के साथ बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और उसके पास से डेटोनेटर और राईस बरामदा का दावा किया।
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एंडीटीवी टीम ने विरोध नहीं किया है, यह सिंडीकेट से सीधे प्रकाशित किया गया है।)
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