नई दिल्ली:
इंडियन सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने कॉफी डे इंटरप्राइजेज पर 3.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपनी इस कार्रवाई को लेकर कहा कि कॉफी डे पर इसलिए जुर्माने लगाया है क्योंकि वह अपनी कंपनी से छंटाई करने में विफल रहा है। सेबी ने कॉफी डे पर दंडाधिकारी को लेकर आदेश की प्रति अपनी वेबसाइट पर भी दी है।
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रायटर सेबी के मुताबिक कॉफी डे को मैसूर अमलगमेटेड कॉफी टेक्स लिमिटेड और अन्य संबंधित कारोबार से 3.2 मिलियन डॉलर का कर्ज लेने के लिए कहा है। नियमों ने आगे कहा कि इन फंडों को कंपनी और इसकी सात सहायक कंपनियों को डायवर्ट किया गया, जिस कारण से खाते को नुकसान हुआ। सेबी ने कॉफी डे को 45 दिनों के अंदर जुर्माने चुकाने को कहा है।
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