सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में सभी के नेता गोविंद सिंह को उनके खिलाफ धन शोधन के मामले में दाखिल करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सम जारी करने पर रोक से मंगलवार को खारिज कर दिया। समन्वित संजय किशन कौल, स्टीरियो अहसान दीक्षित अमानुल्ला और अरविंद अरविंद कुमार की शिक्षा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी।
सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढी ने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत 13 जनवरी को उनके खिलाफ दायर याचिका को अदालत द्वारा रोक दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि वह सिंह की याचिका और समन पर स्थगन के इंतजाम राहत पर नोटिस जारी करता है, लेकिन वह ईडी के समन पर रोक नहीं लगाता।
पीठ ने कहा, ”इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, और इसलिए हम छह सप्ताह के समय का पालन कर रहे हैं। में ‘रिज्वाइंडर’ भी दिया जाए।
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