सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली: दिल्ली के एक उपभोक्ता ने कोर्ट क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने के बावजूद उपभोक्ता को बिल जारी करने पर शिकायत कार्ड और नोटिस को दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद प्लेटफॉर्म ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पूर्व पत्रकार एमजे एंथनी को सेवा में खामी के लिए भुगतान करें। एंथनी ने फर्जी कार्ड और दावों के खिलाफ शिकायत की थी।
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एंथनी ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म हो जाने के बाद भी उन्हें बिल भेजा गया और शुल्क देने पर उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। उपभोक्ता मंच ने कहा कि सिबिल सिस्टम में शिकायतकर्ता का नाम जाने से दूसरे बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड जारी करने का उनका आवेदन खारिज कर दिया।
मोनिका एक श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से नुकसान की भरपाई के पैसे के रूप में नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी। इसी कार्ड को दो महीने के भीतर दो लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा गया है।
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(इस खबर को एंडीटीवी टीम ने नाराज नहीं किया है। यह सिंडीकेट से सीधे प्रकाशित किया गया है।)