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बिल्किस बानो ने गैंगरेप और हत्या के दोषियों को बरी करने को चुनौती दी – यह अमानवीय हिंसा-क्रूरता के मामले में एक: गैंगरेप, हत्या के दोषियों की रिहाई को बिलकिस बानो ने चुनौती दी -दिल्ली देहात से

बिल्किस बानो ने गैंगरेप और हत्या के दोषियों को बरी करने को चुनौती दी – यह अमानवीय हिंसा-क्रूरता के मामले में एक: गैंगरेप, हत्या के दोषियों की रिहाई को बिलकिस बानो ने चुनौती दी
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गैंगरेप, हत्या के दोषियों की रिहाई को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है

नई दिल्ली :

बिलकिस बानो मामला: बिलकिस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की चुनौती को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। बिलकिस ने अपनी जनहित याचिका में कहा है, “दोषियों की समय से पहले न केवल बिलकिस, उनकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उनके परिवार के लिए, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के लिए एक झटका है। याचिका में कहा गया है। , “बिलकिस सहित पूरा देश और पूरी दुनिया को चौंकाने वाली खबर के बारे में तब पता चला जब वो जारी हो गए। उन्हें सार्वजनिक रूप से चकाचौंध में पहना गया और सम्मानित किया गया और मिठाईयां संगी गए। यह घटना मनुष्यों का एक समूह द्वारा मनुष्यों का एक अन्य समूह है, जिसमें रूटीन और निर्दोष लोग हैं, अत्यधिक अमानवीय हिंसा और क्रूरता के सबसे भीषण जकड़ में से एक है। इनमें से ज्यादातर या तो महिलाएं या नाबालिग थीं। एक विशेष समुदाय के प्रति द्वेष से प्रेरित उनका कई दिनों तक पीछा किया गया

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याचिका में यह भी कहा गया है कि गुजरात सरकार का समय से पहले रिलीज का आदेश एक यांत्रिक आदेश है। अपराध की शिकार होने के बावजूद रिलीज की ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में उसे कोई खबर नहीं दी गई इस रिलीज से वो बेहद आहत, परेशान और निराश है। उसने सभी दोषियों से संबंधित दस्तावेज़/पूरी फ़ाइल का अनुरोध करने से पहले राज्य सरकार से संपर्क किया था, लेकिन रिमाइंडर के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब या दस्तावेज़ नहीं आया।

दोषी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही घोषित कर दिया है कि सामूहिक छूट की जिम्मेदारी नहीं है और प्रत्येक दोषी के मामले में उनके विशिष्ट मामले और अपराध में उनकी भूमिका के आधार पर व्यक्तिगत रूप से जांच आवश्यक है।

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