चौरीगढ़: पंजाब सरकार ने बिजली कनेक्शन के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ लेकर आई है। यह योजना उन लोगों के लिए है, जिस समय उनका बिल बिल का भुगतान नहीं किया जा सकता है और इसकी वजह से या तो उनका बिजली कनेक्शन कट गया या फिर काटने के बाद वापस नहीं जोड़ा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर इस योजना के बारे में जानकारी दी है।
‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ की संपत्तियां…
- यह सेटलमेंट योजना सभी श्रेणियों के लिए 3 महीने के लिए जारी रहेगी। पहले जहां विलंब से भुगतान करने पर 18% व्याज के साथ भुगतान करना होता था। वहीं, इस योजना में 9% व्याज के साथ भुगतान करना होगा।
- पहले जहां कनेक्शन काटे जाने से लेकर दोबारा कनेक्शन के बारे में पूरी अवधि में फिक्स चार्ज देना होता था। वही, नई सेटलमेंट योजना में कनेक्शन काटे जाने से 6 महीने तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय कनेक्शन कटे हो गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही फिक्स चार्ज लिया जाएगा।
- पहले भुगतान करने के लिए किसी तरह की किस्तों का प्रावधान नहीं था तो वहीं नई सेटलमेंट योजना में एक साल में 4 किस्तों में भुगतान का प्रावधान है।
“यह ऑरेना अवसर…”
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, “हम बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर शिकायतों के लिए ओज योजना लेकर आए। जिससे कि जिनके संबंध आर्थिक तंगी के कारण अटक गए थे या फिर से जोड़े नहीं जा रहे थे। एक अलौकिक अवसर मिलेगा। यह योजना सभी श्रेणियों की बीमाधारकों के लिए 3 महीने तक जारी रहेगी।”