डिस्ट्रिक्ट जज से सभी मामलों की लिस्ट भी बनती है।
प्रयागराज:
मूरत के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अब सभी मामलों की सुनवाई होगी। अदालत ने सभी दस्तावेजों के मुकदमों को आवंटन की मांग को लेकर याचिका दायर कर ली है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सभी मुकदमों की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। डिस्ट्रिक्ट जज से सभी मामलों की लिस्ट भी बनती है।
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श्रीकृष्णभूमि जन्म-शाही मस्जिद विवाद को लेकर कुल 13 मामले चल रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने दिया है। इसी याचिका पर 3 मई को भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस समय कोर्ट ने याचिका की मंजूरी पर फैसला सुरक्षित रखा था।
इस मामले की सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष ने संयुक्त अरब अमीरात सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, रॉयल मस्जिद, मुथरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने अपना जवाब दिया था।
वरिष्ठ वकील हरि शंकर जैन, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पाण्डेय और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर किए गए दावे में कहा गया था कि मामले में भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित मामले शामिल हैं। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसलिए सभी मामलों को एक अदालत में ही मुकदमे के लिए आवंटित किया जाता है।
जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने कटरा केशव देव खेवट मुत के भगवान श्री कृष्ण विराजमान के मित्र रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया, “मथुरा के जिला न्यायाधीश इस तरह के सभी मामलों की एक सूची तैयार करें और इन मुकदमों या मामलों के रिकॉर्ड के साथ दो सप्ताह के भीतर इस अदालत को स्थानांतरित करें। यह स्थानांतरण इस के न्यायालय स्वत: संज्ञान के अधिकार के स्थानांतरण के तहत माना जाएगा।”
अदालत ने कहा, “माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस तरह के मुकदमों पर सुनवाई और निस्तारण के लिए एक उचित स्थान का नाम देने का अनुरोध किया जाता है।” याचिका दायर करने का अनुरोध किया गया था कि अयोध्या के मामले की तरह मूल वाद पर स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की आवश्यकता है। अदालत ने हर तरफ सुनवाई के बाद तीन मई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे शुक्रवार को सुना गया।
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