अनिक्षा को सत्र न्यायालय के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था
मुंबई :
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (देवेंद्र फडणवीस) की पत्नी को अमृता फडणवीस धमकी और रिश्वत की पेशकश मामले में गिरफ्तारी पंच अनिक्षा अनिल जयसिंघानी को कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अनिक्षा को सत्र न्यायालय के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले पुलिस ने बताया कि अमृता ने एक आपराधिक मामले में हस्तेक्षप के लिए पैसे की पेशकश की और धमकाने के आरोप में डिज़ाइनर के नाम से प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में जयसिंघानी के पिता भी बरसों से हैं और वह बहरा हैं।
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अधिकारियों ने बताया कि अमृता की शिकायत पर 20 फरवरी को मलबार हिल थाने में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी पहचान अनाक्षा के रूप में हुई है। प्राथमिकी के अनुसार, पिछले 16 महीने से अमृता के संपर्क में अनिक्षा और उनके घर भी भेजा गया था। पुलिस को दिए अपने बयानों में अमृता ने कहा कि वह अनिक्षा से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थीं।
अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की न्यायपालिका को कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया pic.twitter.com/L1AEUbslKZ
– एनडीटीवी इंडिया (@ndtvindia) मार्च 17, 2023
मेटबार हिल थाने के अधिकारियों ने कहा कि अनिष्का ने दावा किया है कि वह डिजाइनर है और परिधान, जेवर तथा जूते डिजाइन करती है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी से सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें लेने का अनुरोध किया था, ताकि उनके उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

अधिकारी ने कहा कि अनिक्षा ने कथित तौर पर अमृता को बताया कि उसकी मां मर चुकी है और वह अपने परिवार की देखभाल कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिक्षा ने कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की और दावा किया कि इससे वे पैसे कमा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस मामले में मरने के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये की पेशकश की।
अधिकारियों ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिष्का के व्यवहार से परेशान थीं और उन्होंने अपना नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, आवाज संदेश और कई लिखित संदेश भेजे। अधिकारियों ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि अनिष्का और उसके पिता ने रिश्ते से अमृता को धमकी दी और उनके खिलाफ साजिश रची। शहर की पुलिस ने अनिष्का और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज की है।