कोर्ट ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की जमानत की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। जेल में बंद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए जमानत जमानत मिली है।
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि अगर गवाहों को धमकाया गया तो बेल केंसिल कर दी जाएगी।
अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनका जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा।
आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी बातों के बारे में। इस दौरान वह दिल्ली में नहीं रहे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को भी एक सप्ताह में छोड़ना होगा। पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
आशीष मिश्रा या उनके परिवार के सदस्य गवाहों से प्रभावित होने के किसी भी प्रयास को रद्द करने का प्रयास करेंगे।
आशीष मिश्रा को अपने स्थान के अधिकार क्षेत्र के थाने में हाजिरी लगेगी।
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